डबल मर्डर मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, 45-45 हजार रुपए लगेगा जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Nov 01, 2022 - 05:33 PM (IST)

कैथल(जयपाल): एडीजे संगीता राय सचदेव ने दो साल पहले हुए बालू गांव में  डबल मर्डर मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 45-45 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपियों में जाखौली निवासी संदीप उर्फ दीपू, गुरमीत और सत्यवान शामिल हैं।

बता दें कि आज से दो पहले शराब ठेकेदार सतपाल की शिकायत पर कलायत थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार मई 20-21 की रात गांव बालू में शराब ठेके पर सतपाल का पार्टनर कुराड़ निवासी ओम प्रकाश व रसोइया नेपाली युवक भगत खाना खाकर सो गए और सेल्जमैन बलिंद्र शराब ठेके में सो गया। इस दौरान अज्ञात लोगों ने दोनों की हत्या कर शवों को शराब के ठेके में  डालकर आग लगा दी।

इस घटना के अगले दिन बलिंद्र ने सतपाल को फोन पर उसे सूचना दी कि ठेके में आग लगी है और वह अंदर बंद है। जिसके बाद तत्काल सतपाल ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इस दौरान मलबा हटाकर चेक किया गया तो ओम प्रकाश व भगत नेपाली की अधजली लाशें मिली।

इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने हत्यारों का सुराग देने वाले को 50 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इसके एक सप्ताह बाद ही पुलिस ने मामले में जाखौली निवासी संदीप उर्फ दीपू व गुरमीत को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने तीसरे आरोपी सत्यवान को भी गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने खुलासा किया कि 20-21 मई की रात वह घटना को अंजाम दिए थे। इस मामले में कुल 39 गवाह पेश हुए। एडीजे संगीता राय सचदेव ने सबूतों और गवाहों की रोशनी में तीनों आरोपियों को दोषी पाया और अपने 92 पेज के फैसले में तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma

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