पीपीपी पोर्टल में बड़ा बदलाव, अब लोग खुद ही ठीक कर सकेंगे त्रुटियां... अपनाए ये तरीका
punjabkesari.in Wednesday, Jan 28, 2026 - 11:39 AM (IST)
चंडीगढ़: प्रदेश में आमजन पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) में आय, नाम, ए उम्र और संपत्ति जैसी त्रुटियों को स्वयं । दूर करा सकेंगे। अब उन्हें सिटीजन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाने की - आवश्यकता नहीं होगी। परिवार पहचान प्राधिकरण ने आमजन के लिए पोर्टल में नए अपडेट किए हैं। इन अपडेट के बाद अब आमजन का सिटीजन आईडी तैयार करके ओटीपी द (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से है ठीक कर सकेंगे। प्राधिकरण की तरफ की से आमजन के लिए यह प्रक्रिया शुरू हो गई है।
परिवार पहचान प्राधिकरण के प्रदेश ने कोऑर्डिनेटर डा. सतीश खोला ने बताया कि पोर्टल पर कुछ नए बिंदु न जोड़े गए हैं। डा. खोला के अनुसार, न यदि किसी भी व्यक्ति की पीपीपी में आय से संबंधित त्रुटियां, नाम में किसी की भी प्रकार की गलती या पेंशन से ८. संबंधित दस्तावेज में किसी भी प्रकार कीकी त्रुटियां हैं तो वह व्यक्ति स्वयं ही काम कर सकते हैं। बैंक खाता, व्यवसाय (पेशा), फोन नंबर, जन्म तिथि से संबंधित त्रुटियां भी डी ठीक करा सकते हैं। पहले संबंधित कार्यों के अलावा अलग पीपीपी बनवाने, बिजली मीटर, व्यक्ति के पास उपलब्ध वाहन, मकान, बुढ़ापा पेंशन, मकान या प्लॉट से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटियां ठीक कराने के लिए सीएससी पर जाना होता था।
आमजन को हेने वाली असुविधाओं को देखते हुए मेरा परिवार हरियाणा डॉट कॉम पोर्टल के माध्यम से त्रुटियों, गलतियों और अन्य समस्याओं को दूर करा सकते हैं। संबंधित पोर्टल पर सिटीजन आईडी का विकल्प उपलब्ध है और यहां व्यक्ति अलग-अलग गलतियों को दूर कराने के लिए उसी अनुसार ब्योरा भरकर समस्याएं निस्तारित करा सकेंगे। जो भी ब्योरा दर्ज कराया जाएगा उसका पीपीपी पोर्टल पर स्वयं ही सत्यापन होगा। यदि स्वतः यानी ऑटोमैटिक डाटा का मिलान हुआ तो गलतियां ठीक हो जाएंगी। यदि ब्योरे का मिलान नहीं होगा तो ब्योरा रद्द हो जाएगा। जो भी रद्द ब्योरा होगा उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो वह संबंधित जिले में अधिकारी, गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर क्रिड विभाग के पास भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आदि पेंशन योजनाओं के लिए जो भी पात्र हैं उन्हें स्वतः ही लाभ मिलेगा। दरअसल, पीपीपी से इन योजनाओं को जोड़ दिया गया है जैसे ही पात्रता में संबंधित श्रेणी के लोग शामिल होंगे उन्हें स्वयं ही लाभ मिलने लगेगा, अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा, हालांकि सरकार की तरफ से तय नियम-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
इस तरह से आवेदन करना होगा
परिवार पहचान प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डा. सतीश खोला का कहना है कि उम्र से संबंधित त्रुटियों को दूर कराने के लिए आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक तालिका या एसएलसी (स्कूल लिविंग सर्टफिकेट) या 5 वर्ष पुराना मतदाता पहचान-पत्र मान्य में से कोई भी एक दस्तावेज मान्य है। किसी भी व्यक्ति के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि है। इसके लिए पीपीपी में त्रुटि है तो पोर्टल पर नाम ठीक कराना होगा। यदि आधार कार्ड में नाम गलत है तो पहले वह ठीक कराना होगा। इसके लिए भी खंड स्तर पर किड विभाग में संपर्क किया जा सकेगा। पेंशन कटने की स्थिति में सबसे पहले पता है तो करना होगा कि खाता कहां था जैसे बैंक में या पोस्ट आफिस आदि और फिर पेंशन कटने के कारण जैसे केवाईसी (नो योर कस्टमर) आदि हुआ था कि इसका ब्योरा देना होगा।