हरियाणा की इन महिला शिक्षकों को बड़ी राहत, तबादलों में मिलेंगें 10 अतिरिक्त अंक... हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा फैसला

punjabkesari.in Saturday, Oct 17, 2026 - 02:01 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य की 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब इन शिक्षिकाओं को तबादला नीति के तहत 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। यह फैसला शिक्षक तबादला नीति-2006 को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद लिया गया है।


सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य में पहले से ही विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षिकाओं को तबादले में अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को भी यह लाभ प्रदान किया जाएगा।


मामले के अनुसार, हरियाणा की पी.जी.टी. (PGT) शिक्षिका सूर्या मौदगिल व अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता रविंदर गोयल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तबादला नीति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील थी कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षिकाओं को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान न करना उनके साथ सीधा भेदभाव है।

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने नीति में संशोधन करने का आश्वासन दिया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हरियाणाभर की सभी पात्र अविवाहित शिक्षिकाएं इसके लिए दावा कर सकेंगी। नीति में जल्द संशोधन कर इसकी आधिकारिक जानकारी संबंधित शिक्षिकाओं तक पहुंचाई जाएगी।

 


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Content Writer

Isha

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