मर्डर केस में बड़ा फैसला: 4 साल बाद मिला इंसाफ, अदालत ने हत्यारे दोस्त को भेजा ताउम्र जेल

punjabkesari.in Friday, Mar 20, 2026 - 07:55 PM (IST)

कुरुक्षेत्र (कपिल शर्मा): जिले के शाहाबाद क्षेत्र में दोस्त की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले के अनुसार, समालखा निवासी राजिन्द्र ने अपने दोस्त अमरजीत (45) को 10 अप्रैल 2022 की शाम अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। अगले दिन अमरजीत का शव खेत में ट्यूबवेल के पास खून से लथपथ हालत में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन दोनों ने खेत में बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर राजिन्द्र ने पास पड़ी कसी (कृषि औजार) से अमरजीत के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में करीब 4 साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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Isha

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