क्राउन प्लाजा होटल पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Apr 22, 2024 - 04:54 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो) : ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में दी गई जिम्मेदारियों की पालना नहीं करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम अब सख्त हो गया है। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम की पालना सुनिश्चित करें।

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सोमवार को नगर निगम की टीम ने सेक्टर-29 स्थित क्राउन प्लाजा होटल पर नियमों की अवहेलना के चलते 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। नगर निगम गुरूग्राम के जोन-3 की स्वच्छता शाखा के वरिष्ठ सफाई निरीक्षक सतेन्द्र व सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ने यह कार्रवाई की। वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ प्रतिदिन जोन में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं पाए जाने पर संबंधित का चालान किया जा रहा है। साथ ही कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।



नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ द्वारा बार-बार बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील की जा रही है कि वे नियम के तहत अपने कचरे का निष्पादन अपने ही परिसर में करने की व्यवस्था करें। इससे गुरूग्राम के कचरा प्रबंधन में मदद मिलेगी तथा बंधवाड़ी से कचरे को खत्म करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार औसतन 50 से 55 प्रतिशत कचरा बल्क वेस्ट जनरेटरों का होता है। सरकार द्वारा लागू ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादकों को अपने कचरे का निष्पादन स्वयं करना जरूरी है। इसके लिए गीले, सूखे व हानिकारक कचरे को अलग-अलग किया जाए तथा उसका निष्पादन भी किया जाए। नियमों की अवहेलना पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।  


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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