तीन साल की मासूम से दो नौकरानियों ने अपने साथी संग मिलकर की हैवानियत, केस दर्ज

punjabkesari.in Friday, Feb 06, 2026 - 10:10 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): अगर आप भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकरानी को रखते हो तो सावधान हो जाओ। ऐसा न हो कि जब आप अपने बच्चे को नौकरानी के हवाले छोड़कर कहीं जाते हो तो यह उस बच्चे को अपनी हैवानियत का शिकार बना दे। ऐसा ही एक मामला सेक्टर-53 थाना पुलिस ने दर्ज किया है जहां एक सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी दो नौकरानियों सहित उनके पुरूष साथी पर तीन साल की मासूम से हैवानियत करने का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) व 17, 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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पुलिस के मुताबिक, यह घटना करीब एक महीने पुरानी है। पीड़ित बच्ची काफी समय से गुमसुम और डरी हुई थी। शुरुआत में माता-पिता इसे सामान्य समझ रहे थे, लेकिन जब बच्ची ने धीरे-धीरे अपनी टूटी-फूटी भाषा में आपबीती सुनाई, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची ने बताया कि घर में काम करने वाली मेड और उनके साथ आने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकत (बैड टच) की थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपियों में से एक मेड ने हाल ही में परिवार के यहां काम करना शुरू किया था, जबकि दूसरी मेड पड़ोस के फ्लैट में कार्यरत थी। इन दोनों महिलाओं ने अपने एक पुरुष साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।

 

सेक्टर-53 थाना प्रभारी सतेंद्र ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। चूंकि बच्ची की उम्र बहुत कम है, इसलिए वह विस्तार से जानकारी देने में असमर्थ है, जिससे पुलिस को साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की सूचना बाल कल्याण समिति को दे दी है। समिति के विशेषज्ञ वर्तमान में बच्ची और उसके माता-पिता की काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि मासूम के मन से डर को निकाला जा सके और घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके। पुलिस सूत्रों का कहना है कि संदिग्ध मेड से पूछताछ की जा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी पुरुष अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मामला दर्ज होने के बाद जांच टीम ने सोसाइटी में जाकर पूछताछ भी की गई। इसके अलावा सोसाइटी के गार्ड और अन्य लोगों से भी जानकारी हासिल की गई। इसके अलावा सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर है, ताकि कोई साक्ष्य मिल सके।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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