हरियाणा में विधायकों की हुई मौज, सैर-सपाटे के लिए अब हर महीने ले सकेगें इतने रूपये

punjabkesari.in Saturday, Aug 09, 2025 - 09:46 PM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा के विधायक और उनके परिजन अब हर महीने अधिकतम 10 हजार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम 1 लाख रुपये की सीमा हटाने का निर्णय लिया है। पूर्व विधायकों को भी अब 10 हजार रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता मिलेगा, जिसके प्रस्ताव को हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 1975 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है।

आगामी मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा संशोधन विधेयक पेश करेंगे। नए प्रावधान के तहत भारत में कहीं भी विधायक या उनके परिजन द्वारा की गई यात्रा के लिए यह भत्ता दिया जाएगा। पहले यह सुविधा तभी मिलती थी, जब मासिक पेंशन, महंगाई राहत और यात्रा भत्ते की कुल राशि 1 लाख रुपये से कम होती थी। कई विधायकों की मांग पर अब यह शर्त हटा दी गई है।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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