मूनक नहर विवाद: सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा-पंजाब को लगी फटकार, राजनीति की जगह समाधान की कही बात

punjabkesari.in Tuesday, Nov 15, 2022 - 03:18 PM (IST)

दिल्ली(कमल कंसल): मूनक नहर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा-पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि दोनों राज्यों के बीच कितनी बार बैठक हो रही है। लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या का असल समाधान हो। इसलिए राज्य सरकारों को राजनीति में न फंस कर आम जनता के लिए समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए।

 

4 हफ्ते में दर्ज करनी होगी मामले की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 गांव के लोग आज भी बाढ़ से परेशान हैं। उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की बजाए राज्य सरकारें बस मीटिंग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि दोनों राज्यों की सरकार बैठ कर समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाएं। पंजाब हरियाणा सरकार को मामले में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करने को कहा गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।

 

कोर्ट ने पंजाब सरकार को हरियाणा पर निर्भर न रहने की कही बात

  

मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। जज ने पंजाब सरकार को कहा कि आप की सरकार ने इस मामले में गम्भीरता से कोई कदम नहीं उठाया है। पंजाब सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको CWC और कोर्ट द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि हम हर महीने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मूनक नहर प्रोजेक्ट में पंजाब की जमीन ज्यादा आती है। इसलिए पंजाब को हरियाणा के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मामले में हमारा आदेश मामले में बहुत स्पष्ट है कि कमेटी के सुझाव पर अमल करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम यह तय नहीं करेंगे कि इस समस्या का हल कैसे करना है। यह काम दोनों राज्यों की सरकार को एक साथ मिलकर करना है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan

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