अमित शाह का रास्ता रोकने के मामले में नवीन जयहिंद को मिली बड़ी राहत, अदालत ने सुनाया ये फैसला

punjabkesari.in Monday, Dec 22, 2025 - 08:31 PM (IST)

रोहतक (दीपक भारद्वाज) : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का रास्ता रोकने और उनके रास्ते में सांड डालने के मामले में समाजसेवी नवीन जयहिंद को अदालत से बड़ी राहत मिली है। करीब आठ साल तक चले इस चर्चित मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में नवीन जयहिंद को बरी कर दिया। यह फैसला रोहतक की सीजीएम लवलीन कौर की अदालत ने सुनाया।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रोहतक दौरे पर आए थे। उस दौरान पुलिस द्वारा नवीन जयहिंद के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अमित शाह का रास्ता रोका और उनके काफिले के मार्ग में सांड डालकर अवरोध उत्पन्न किया। इस संबंध में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद यह केस लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। करीब आठ वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। अदालत में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों में विरोधाभास सामने आया, वहीं कई अहम तथ्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इसी के चलते कोर्ट ने माना कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो पाए हैं। परिणामस्वरूप अदालत ने नवीन जयहिंद को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

यह सत्य और न्याय की जीत है- नवीन जयहिंद 

फैसले के बाद समाजसेवी नवीन जयहिंद ने कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में राजनीतिक कारणों से उन पर यह मामला दर्ज किया गया था और उन्हें लंबे समय तक मानसिक व सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जयहिंद ने कहा कि न्यायालय के इस निर्णय से उनकी साख बहाल हुई है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। मिठाई बांटी गई। वहीं कानूनी जानकारों का मानना है कि यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि बिना ठोस सबूतों के किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता।

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Content Writer

Manisha rana

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