नहीं मिला ये सर्टिफिकेट तो हरियाणा में शुरू नहीं कर पाएंगे बिल्डिंग बनाने का काम, जारी हुई नई गाइडलाइन...पढ़ें
punjabkesari.in Sunday, Aug 10, 2025 - 06:21 PM (IST)

डेस्क: हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश के सभी जिला नगर आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि अब बिना मंजूरी और अग्नि सुरक्षा प्रावधानों के किसी भी सार्वजनिक भवन की आधारशिला या उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हरियाणा रोजगार मेला
खबरों की मानें, तो विभाग ने जांच में पाया है कि कई नगरपालिकाएं बिना बिल्डिंग प्लान मंजूरी और अग्निशमन स्वीकृति के सामुदायिक केंद्र, कार्यालय, पुस्तकालय जैसे भवन बना रही हैं। यह सुरक्षा में गंभीर चूक बताई जा रही है। पिछले कुछ मामलों में सार्वजनिक भवनों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की भी अनदेखी सामने आई थी। इसे देखते हुए विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार, किसी भी भवन की आधारशिला रखने से पहले उसकी पूरी भवन योजना स्वीकृत होनी चाहिए। अग्निशमन योजना की मंजूरी जरूरी होगी। अग्निसुरक्षा के सभी प्रावधान लागू होने चाहिए।
नई गाइडलाइन के अनुसार उद्घाटन से पहले अधिकृत विभाग से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी जरूरी होगी। इन निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई तय की गई है। लेकिन, दूसरी ओर संबंधित विभाग का ULB पोर्टल पिछले दो माह से बंद है। जिससे बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेने वाले परेशान हैं।