फसल मुआवजे को लेकर सरकार ने बदले नियम, अब केवल इन किसानों को मिलेगा मुआवजा
punjabkesari.in Saturday, May 21, 2022 - 02:20 PM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्राकृतिक आपदा से 24 फीसदी तक फसल खराब होने पर कोई मुआवजा नहीं देगी। 25 से 32 प्रतिशत, 33 से 49 प्रतिशत, 50 से 74 प्रतिशत और 75 से 100 प्रतिशत फसल खराब होने पर ही मुआवजा दिया जाएगा। फसल क्षतिपूर्ति के लिए पंजीकृत क्षेत्र का 4 प्रतिशत डीसी से सत्यापित होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। वे फसल नुकसान के लिए किसान के आवेदन को देख सकते हैं। एसडीएम अपने लॉगिन से पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार के प्रस्तुत बेमेल डेटा को देख सकेंगे।