सरकारी स्कूलों में अब टीचरों पर रहेगी नजर, शिक्षकों को देना होगा आने-जाने का हिसाब

punjabkesari.in Thursday, Oct 09, 2025 - 09:43 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी स्कूलों में डेली मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) और DPC को निर्देश जारी किए हैं।

नए आदेशों के तहत कोई भी शिक्षक या कर्मचारी यदि स्कूल समय में किसी कार्य से बाहर जाता है, तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी कि कहां जा रहा है और किस उद्देश्य से जा रहा है। संबंधित कार्य दिवस के पृष्ठ पर एंट्री के बाद क्रॉस मार्क लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रमुख को प्रतिदिन इस रजिस्टर की समीक्षा कर अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करने होंगे।

उपस्थिति का प्रमाण-पत्र लगाना जरूरी

इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी किसी सरकारी कार्य से बाहर गया है, तो वापसी पर उसे वहां से अपनी उपस्थिति का प्रमाण-पत्र लेकर आना होगा और उसे मूवमेंट रजिस्टर में संलग्न करना होगा। उच्च अधिकारियों के स्कूल निरीक्षण के दौरान यह रजिस्टर उन्हें दिखाना और हस्ताक्षर करवाना आवश्यक होगा।

विधानसभा की विषय समिति की सिफारिशों पर लिया फैसला

यह निर्णय हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। समिति ने बजट अधिवेशन के दौरान अपनी 10वीं रिपोर्ट में शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के सुझाव दिए थे, जिन्हें अब शिक्षा विभाग ने अमल में लाते हुए लागू कर दिया है।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Yakeen Kumar

Related News

static