हरियाणा सरकार ने जनता को दी बड़ी सौगात, डोर टू डोर कचरा उठान के लिए अब चार्ज देने जरूरत नहीं...

punjabkesari.in Sunday, Jul 14, 2024 - 12:12 PM (IST)

यमुनानगर : विधानसभा चुनाव से  पहले सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। एक सितंबर 2023 से 21 मार्च 2025 तक डोर टू डोर कचरा उठान व निपटान की एवज में लगने वाला यूजर चार्ज जमा करवाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसे माफ कर दिया है। बकायदा पोर्टल से हटा दिया है। 

इस संबंध में यूएलबी की ओर से सभी निगम को संबंधित पत्र जारी किया है। रिहायशी मकान या कामर्शियल प्रतिष्ठान पर यूजर चार्ज अलग-अलग निर्धारित है। मकान या दुकान का स्केयर मीटर जबकि अस्पतालों में बेड के हिसाब अदा करना होता है। एक सामान्य मकान से लेकर शापिंग कंप्लेक्स व अस्पताल सहित अन्य तमाम प्रतिष्ठानों को यूजर चार्ज जमा करवाना जरूरी होता है। बता दें कि निगम एरिया में यूजर चार्ज का मुद्दा बड़ा है। पूर्व में हुई हाउस की बैठकों में पार्षद इसको माफ किए जाने की बात उठा चुके हैं।  

गौर रहे कि मकान या प्लाट की रजिस्ट्री करवाने, लोन लेने, रिहायश प्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए नगर निगम से एनडीसी लेना पड़ता है। एनडीसी तभी मिलती है जब सभी तरह के ड्यूज क्लियर हों। इनमें कचरा उठान को लेकर लगने वाला यूजर चार्जभी शामिल है। उधर, पूर्व पार्षद जसबीर बिट्टू व विनोद मर


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Isha

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