नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा

punjabkesari.in Thursday, Nov 20, 2025 - 04:59 PM (IST)

नूंह (अनिल मोहनिया) : नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के मामले में एक महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले को लेकर एएसपी आयुष यादव ने बताया कि मामला 1 जून 2020 का है। सदर थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ एक आरोपी ने जबरन दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर  जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ी और जांच हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है।

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इसके बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती परिजनों और पुलिस को बताई और आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी जरूरी मेडिकल, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और डीएनए जांच में भी बच्चे का पिता आरोपी ही पाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब साढ़े पांच साल चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत-सह-चिल्ड्रन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन ने 15 नवंबर को आरोपी को दोषी करार दिया और बुधवार यानी 19 नवंबर को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 4 गंभीर धाराओं में सजा सुनाई है। सभी धाराओं को सजाएं एक साथ चलेंगी। 

विशेष अभियोजक ने कहा कि यह सजा समाज को कड़ा संदेश देती है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।


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Content Editor

Deepak Kumar

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