नूंह डीसी ने जिले में फसल अवशेष जलाने पर लगाया प्रतिबंध, आदेश की अवहेलना करने पर होगी कानूनी कार्यवाही
punjabkesari.in Thursday, Oct 12, 2023 - 04:43 PM (IST)
नूंह (अनिल मोहानिया) : डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश पारित कर जिला नूंह में फसल अवशेष व धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है।
डीसी ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से खरीफ फसल की कटाई के बाद जिला नूंह में धान की पराली व फसल अवशेष जलाने संबंधी आशंका जताई गई है। इससे पर्यावरण में प्रदूषण व धुंए की स्थिति बन सकती है, जोकि जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। व्यापक स्तर पर प्रदूषण रोकने के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, संबंधित क्षेत्र के उप पुलिस अधीक्षक, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इन आदेशों की अनुपालना दृढ़ता से सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया है कि वे खेतों में धान की पराली व फसल अवशेष न जलाएं, बल्कि पराली का उचित प्रबंधन करें या फिर पशुचारे के रूप में इसका उपयोग करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इन आदेशों के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए तथा किसानों को इन आदेशों के संबंध में अवगत कराया जाए। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
(हरियाणा की खबरें अब व्हाट्सऐप पर भी, बस यहां क्लिक करें और Punjab Kesari Haryana का ग्रुप ज्वाइन करें।)
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)