इस कांग्रेस नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था OP चौटाला पर केस, पिछले साल ही हुए थे जेल से रिहा
punjabkesari.in Friday, May 27, 2022 - 03:02 PM (IST)

ब्यूरो: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को आज दिल्ली कोर्ट ने सजा सुनाई। यह केस पूर्व सीएम, उनके बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला पर चल रहा है। मामला कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर 2005 में दर्ज किया गया था।
26 मार्च 2010 को सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर 6.9 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति होने की बात कही थी। सीबीआई ने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि 1993 और 2006 के बीच चौटाला की इनकम उनकी 3.22 करोड़ रुपये की आय से 189 प्रतिशत अधिक थी। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में करीब सात साल लगे। चौटाला का बयान चार्जशीट के सात साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हो सका।
पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में हो चुकी है सजा
इससे पहले चौटाला को 22 जनवरी 2013 को जेबीटी टीचर्स भर्ती घोटाले में सजा हो चुकी है। इस घोटाले के मामले में उन्हें भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिया गया था। भर्ती घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 7 साल और आपराधिक साजिश के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके बड़े बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया था। कुल 55 लोग दोषी साबित हुए थे। जेबीटी टीचर्स भर्ती घोटाला 2000 में आया था। ये मामला 3,206 टीचर्स की गैर-कानूनी तरीके से हुई भर्ती से जुड़ा था। पिछले साल 2 जुलाई को सजा पूरी होने के बाद चौटाला रिहा हुए थे।
चौटाला का राजनीतिक करियर
चौटाला हरियाणा के 7 बार विधायक और 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वो 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990, 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 और 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पिता देवी लाल जनता दल की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे. उनके बाद ही चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे. उन्हें पद पर बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी था और इसके लिए उन्होंने तीन बार उपचुनाव लड़ा।
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