हादसे के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग के खिलाफ लगाई धारा 304(2), जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Saturday, Oct 10, 2020 - 04:31 PM (IST)

गुरुग्राम (मोहित): बीती 23 अगस्त की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए गाड़ी चला रहे नाबालिग आरोपी पर धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना के दिन हार्ले डेविडसन बाइक और तेज रफ्तार फोर्ड फिगो गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हुई थी, उस हादसे में निजी कंपनी में सीएफओ के पद पर तैनात 49 वर्षीय आलोक गुप्ता की दर्दनाक मौत हो गई थी।

घटना के बाद से परिवार ने कई ऐसे सुबूत गुरुग्राम पुलिस को सौंपे, जिसमें नाबालिग द्वारा शराब का अत्यधिक सेवन करके गाड़ी को तेज रफ्तार से रेस लगाने जैसे तथ्य सामने आए। पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि 16 साल 7 महीने के नाबालिग ने 100 किमी/घंटे से अधिक की रफ्तार पर गाड़ी को दौड़ा रहा था। जिसके बाद गाड़ी पर नाबालिग का कंट्रोल गाड़ी से हटा और गाड़ी कई कलाबाजी खाती हुई रोड के दूसरी तरफ जा रही हार्ले डेविडसन से जा टकराई।

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गुरुग्राम पुलिस एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने सड़क हादसे में हुई आलोक गुप्ता की मौत के बाद नाबालिग और गाड़ी मालिक के खिलाफ धारा 304ए के तहत यानी एक्सीडेंट के दौरान हुई मौत का मामला दर्ज किया था। लेकिन पीड़ित परिवार ने कई सारे सुबूत पुलिस अधिकारियों को मुहैया करवाए, जिसमें गोल्फ कोर्स रोड पर शराब के नशे मे रेस लगाते नाबालिगों की गाड़ी की जानकारी दर्ज की गई थी। जांच के बाद डीएलएफ फेज-2 पुलिस थाने में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे  नाबालिग के खिलाफ 304(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और नाबालिग की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

बता दें कि धारा 304(2) की बात करें तो इसके तहत आरोपी को 10 साल तक कि सजा का प्रावधान है। इस धारा का मायना मायने गैर इरादतन हत्या है। चूंकि इस वारदात में घटना में गाड़ी चला रहा नाबालिग तेज रफ्तार से न केवल गाड़ी दौड़ा रहा था बल्कि उसने शराब का सेवन की किया हुआ था, बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
 


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Shivam

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