एक माह से अधिक की सजा पर पुलिसकर्मी होंगे बर्खास्त, जानिए HighCourt का ये आदेश

punjabkesari.in Sunday, Sep 28, 2025 - 04:26 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी पुलिसकर्मी को एक महीने से ज्यादा की सख्त कैद की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सेवा से बर्खास्तगी अनिवार्य होगी। न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने कहा कि ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचता और बर्खास्तगी के अलावा अन्य कोई दंड नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि एक माह से अधिक की कैद यह संकेत देती है कि अधिकारी गंभीर अपराध में दोषी पाया गया है। भारत में दोष सिद्धि का प्रतिशत पहले ही बहुत कम है, ऐसे में किसी पुलिस अधिकारी का दोष सिद्ध होना और लंबी सजा मिलना गंभीर अपराध की पुष्टि है।

जस्टिस बंसल ने पंजाब पुलिस नियमावली (जो हरियाणा में भी लागू है) के नियम 16.32 और 1996 के संशोधन का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपील या पुनरीक्षण आदेशों की समीक्षा नहीं कर सकती। समीक्षा का उद्देश्य केवल अधीनस्थ अधिकारियों जैसे SP, DIG या IG स्तर की त्रुटियों को दुरुस्त करना है, न कि पहले से दिए गए अपील और पुनरीक्षण आदेशों को बदलना।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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