बागी उम्मीदवारों की अब खैर नहीं ! हरियाणा चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए जारी किए कड़े निर्देश...यहां जानिए

punjabkesari.in Tuesday, Apr 07, 2026 - 06:17 PM (IST)

हरियाणा डेस्क : हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों में उम्मीदवारों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है या पहले उन्हें दोषी ठहराया गया है, तो उसकी सार्वजनिक घोषणा करना अब अनिवार्य होगा। 

अखबारों में प्रकाशित करना जरूरी

आयोग ने कहा कि यह घोषणा कम से कम दो अखबारों (एक हिंदी और एक अंग्रेजी) में प्रकाशित करनी होगी। उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह घोषणा मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन बार प्रकाशित हो। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रक्रिया उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिन से शुरू होगी और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक पूरी करनी होगी। सभी उम्मीदवारों को संबंधित अखबारों की कॉपी भी आयोग को जमा करनी होगी।

लोकल टीवी चैनल पर भी प्रसारण

सभी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पर भी अपनी घोषणा प्रसारित करवानी होगी। यह प्रसारण मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किया जाना अनिवार्य है।

राजनीतिक दलों को जानकारी देना जरूरी

चाहे उम्मीदवार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य हो या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल का, सभी को अपने राजनीतिक दल को अपने आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी देनी होगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

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Content Editor

Krishan Rana

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