सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट को लेकर लिया बड़ा फैसला, खारिज की SGPC की याचिका

punjabkesari.in Tuesday, Sep 20, 2022 - 01:17 PM (IST)

नई दिल्ली(कमल कंसल): सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली शिरोमणि अकाली दल की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा के गुरूद्वारों का मैनेजमेंट हरियाणा गुरूद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए बनाए 2014 के कानून को संवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून में कोई अवैधता नहीं पाई गई यह फैसला जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने दिया है।

ये है मामला 
3 साल पहले साल 2019 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी इस अधिनियम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से हरियाणा के इस कानून को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि राज्य विधानमंडल के पास गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए एक निकाय बनाने के अधिकार नहीं थी और यह शक्ति संसद के पास आरक्षित थी।


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Isha

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