Haryana: स्कूल संचालकों को अब देना होगा इस चीज का बिल, वरना होगी सख्त कार्रवाई

punjabkesari.in Sunday, Sep 28, 2025 - 03:05 PM (IST)

भिवानी : शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत बच्चों के परिवहन संबंधी बिल हर माह 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड करें। तय तिथि पर बिल अपलोड न करने वाले स्कूल मुखियाओं पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को लिखित सूचना भेज दी है।

विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के अंतर्गत उन बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इस योजना के तहत परिवहन के खर्च का बिल स्कूल स्तर से तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाता है। कई बार स्कूल प्रमुखों द्वारा बिल देर से भेजने की समस्या सामने आती रही है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने हर माह की 15 तारीख को अंतिम तिथि तय की है।

उप जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राचार्यों के लिए यह नियम बाध्यकारी है और निर्धारित समयसीमा का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है। विभाग का मानना है कि समय पर बिल अपलोड होने से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा सकेगी और किसी भी स्तर पर बाधा नहीं आएगी।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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