होंडा कार में सर्विस के दौरान पड़े स्क्रैच, एजैंसी को देने होंगे 15 हजार

punjabkesari.in Friday, Jan 17, 2020 - 12:22 PM (IST)

कुरुक्षेत्र (विनोद): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एलीजैंट होंडा किशव मोटर्स के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि एजैंसी मालिक 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता जोगध्यान कौशिक को 15 हजार रुपए अदा करे। जोगध्यान पुत्र सोमप्रकाश निवासी सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र ने एलीजैंट होंडा एजैंसी से होंडा कार 7 सितम्बर 2017 को खरीदी थी। उसे कार की 5 साल की वारंटी भी दी गई थी। 

उपभोक्ता ने अदालत को बताया कि उसने कार की सभी सॢवस समय पर एजैंसी से करवाई लेकिन 4 अक्तूबर 2018 को चौथी सॢवस के दौरान जब वह कार एजैंसी में लेने गया तो पाया कि कार के चारों अलॉए व्हील पर स्क्रैच पड़े हुए थे। जिसकी शिकायत एजैंसी मालिक को दी और कहा कि उसके अलॉए व्हील बदले जाएं क्योंकि सॢवस के दौरान खराब हो गए थे। उपभोक्ता ने एजैंसी मालिक को कहा कि उसे चारों अलॉए व्हील डिस्क की कीमत 27 हजार 112 रुपए दिए जाए। मगर एजैंसी मालिकों ने कोई परवाह नहीं की। हालांकि, उपभोक्ता ने 7 दिसम्बर 2018 को लीगल नोटिस भी रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा था। 

परेशान होकर कार मालिक जोगध्यान कौशिक ने अधिवक्ता कंवरजी शर्मा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में केस डाया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की अध्यक्ष नीलम कश्यप व सदस्य नीलम तथा सदस्य ईशम सिंह सागवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को अलॉए व्हील की एवज में 10 हजार रुपए अदा करे तथा मानसिक उत्पीडऩ व अन्य खर्चों की एवज में 5 हजार रुपए भी अदा करे। वरना 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी अदा करना पड़ेगा।


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Isha

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