RTI पर हरियाणा सरकार सख्त, शिकायत नहीं लेने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
punjabkesari.in Thursday, Oct 02, 2025 - 04:51 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में कार्यरत सभी राज्य जन सूचना अधिकारियों (SPIO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्य सचिव कार्यालय के RTI प्रकोष्ठ से भेजे गए सभी आवेदनों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करें। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि लापरवाही या असहयोग की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी।
मुख्य सचिव कार्यालय में गठित RTI प्रकोष्ठ का दायित्व है कि मुख्य सचिव को संबोधित सभी आवेदनों की जांच कर उन्हें उचित विभाग या अधिकारी तक पहुंचाया जाए। लेकिन हाल ही में यह शिकायत सामने आई कि कुछ SPIO ऐसे आवेदनों को लेने से मना कर रहे हैं, जिससे आवेदकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी के पास ऐसा आवेदन पहुंचता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वह इसे सीधे संबंधित अधिकारी को भेजने का जिम्मेदार होगा। किसी भी स्थिति में आवेदन को प्रकोष्ठ को लौटाना अनुमति योग्य नहीं होगा।
RTI की धारा के तहत होगी कार्रवाई
सचिव ने यह भी कहा है कि यदि किसी SPIO के खिलाफ सूचना आयोग प्रतिकूल टिप्पणी करता है या दंड लगाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी की होगी। भविष्य में यदि कोई अधिकारी आवेदन स्वीकारने से इंकार करता है, तो उसके विरुद्ध RTI अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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