हरियाणा विधानसभा लाइव प्रसारण के लिए बने सख्त नियम, अगर तोड़े रूल तो होगी कार्रवाई
punjabkesari.in Friday, Aug 22, 2025 - 07:38 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी) : हरियाणा विधानसभा ने अपनी कार्यवाही के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियमों के मुताबिक, टीवी चैनलों को कार्यवाही का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर शेयर करने की अनुमति नहीं होगी। सचिवालय ने अपनी कार्यवाही के सीधे प्रसारण के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है।
ये अगले आदेशों तक लागू रहेंगे: -
1. केवल वे टीवी चैनल (वेब चैनल, सोशल मीडिया (आदि नहीं) जिनकी अनुमति माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा द्वारा दी गई हो) हरियाणा विधानसभा सत्र का सीधा प्रसारण करेंगे।
2. हरियाणा विधानसभा सत्र का सीधा प्रसारण करने वाले टीवी चैनल हरियाणा विधानसभा के लोगो के साथ अपने चैनल के नाम का वॉटरमार्क इस्तेमाल करेंगे।
3. हरियाणा विधानसभा सत्र के सीधा प्रसारण के दौरान, किसी भी टीवी चैनल को अपने सोशल मीडिया पेजों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर आदि पर सत्र का सीधा प्रसारण साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. सभी टीवी चैनल अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे वेबसाइट का पता, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल का नाम, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आदि हरियाणा विधानसभा को उपलब्ध कराएंगे।
5. सभी टीवी चैनल जो सीधा प्रसारण करेंगे, उन्हें हरियाणा विधानसभा को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अन्य चैनल जैसे वेब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल आदि दिए गए लिंक का उपयोग नहीं कर सके।
6. कार्यवाही से हटाए गए अंश/शब्दों को किसी भी मीडिया/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पर प्रसारित/उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
7. कॉपीराइट हरियाणा विधानसभा सचिवालय के पास सुरक्षित है।
यदि कोई टीवी चैनल उपर्युक्त दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन नहीं करता है और लिंक को आगे साझा करने से संबंधित कोई विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित चैनल को सत्र के लाइव कवरेज के प्रसारण से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
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