नैना चौटाला व अन्य विधायकों की सदस्यता रद करने के मामले में नौ अप्रैल को होगी बहस

punjabkesari.in Saturday, Dec 09, 2023 - 04:43 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जेजेपी नेता नैना चौटाला व अन्य तीन की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने के खिलाफ याचिका पर बहस नौ अप्रैल को तय की है। इस मामले में अभय चौटाला की तरफ से दायर जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने के फैसले को सही ठहराया गया है।

तेरहवीं विधान सभा में नैना चौटाला ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी।

इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है। इसके अलावा राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिया गया था। बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तत्कालीन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था।

 

 


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Content Writer

Isha

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