हरियाणा में इन बच्चों का सहारा बनेगी सरकार, हर महीने देगी पैसे... लागू होंगी ये शर्तें
punjabkesari.in Thursday, Jan 23, 2025 - 08:49 AM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹1850 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो अपने माता-पिता की मृत्यु, लम्बी सजा, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण उनकी देखभाल से वंचित हो जाते हैं। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो निम्नलिखित पात्रता को पूरा करते हैं:
- आयु सीमा: बच्चे की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वार्षिक आय: माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे: एक परिवार में दो बच्चों तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- निवास प्रमाण पत्र: आवेदक का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है, और कम से कम 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो।
- पारिवारिक पेंशन प्राप्त न हो रही हो: यदि माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।