UGC ने कैथल की NIILM विश्वविद्यालय को घोषित किया डिफॉल्टर, जानिए वजह
punjabkesari.in Wednesday, Oct 01, 2025 - 06:46 PM (IST)

कैथल (जयपाल रसूलपुर) : कैथल की एनआईआईएलएम यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेबसाइट पर अनिवार्य जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने की सूरत में डिफाल्टर घोषित किया है। इसमें यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 13 के तहत अनिवार्य जानकारी उपलब्ध करवानी थी, लेकिन प्रबंधन की ओर से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई।
सत्यापित दस्तावेजों के साथ जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा
अब रिमाइंडरों का हवाला देते हुए यूजीसी ने रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित दस्तावेजों के साथ जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। साथ ही संबंधित जानकारी जल्द से जल्द वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। साथ ही कहा गया था कि भरे हुए प्रारूप और परिशिष्टों को वेबसाइट के होमपेज पर लिंक के रूप में अपलोड किया जाए, ताकि छात्र और आम लोग उसे आसानी से देख सकें।
दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया
इसके बावजूद नीलम यूनिवर्सिटी ने दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। इस कारण उसे डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया गया है। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर विश्वविद्यालय को हितधारकों के लिए पारदर्शी सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक वेबसाइट रखना अनिवार्य है। अब यूजीसी की कार्रवाई के बाद इस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं और छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि लेटर आने के अगले दिन ही उन्होंने सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। उसके स्क्रीन शॉट भी यूजीसी को भेजे हैं। जल्द ही कमेटी इस पर विचार कर यूनिवर्सिटी को डिफाल्टिंग से बाहर करेगी।