PF खाते से पैसा निकालना हो सकता है मुश्किल, अगर आपने भी की है ये गलती
punjabkesari.in Friday, Oct 10, 2025 - 03:00 PM (IST)

डेस्क : गलत जानकारी देकर अपने PF खाते से पैसा निकालना मुश्किल हो सकता है। नियमों के मुताबिक, आप अपने PF खाते से कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। नौकरी छोड़ने के बाद ही आप पूरा PF पैसा निकाल सकते हैं, जिससे आपकी कोई चिंता खत्म हो जाएगी।
EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को चेतावनी दी है कि PF का पैसा निकालते समय गलत जानकारी देने पर आपका पैसा वापस हो सकता है। इसके अलावा, आपको ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। EPFO ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है कि गलत कारणों से की गई निकासी EPF स्कीम 1952 के तहत वसूली के अधीन है। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने PF फंड का इस्तेमाल केवल ज़रूरी ज़रूरतों के लिए ही करें।EPFO के नियमों के मुताबिक, आप रिटायरमेंट के बाद या 58 साल की उम्र के बाद अपना PF बैलेंस निकाल सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ही आंशिक निकासी की अनुमति है। पीएफ राशि को शादी, बच्चों की शिक्षा, गंभीर बीमारी, घर खरीदने या बनवाने आदि के लिए निकाला जा सकता है।
अगर कोई पीएफ कर्मचारी घर खरीदने के लिए पीएफ राशि निकालता है और उस राशि का इस्तेमाल दूसरे कामों में करता है, तो ईपीएफओ के पास उसे वापस लेने का कानूनी अधिकार है। कर्मचारियों को गलत जानकारी देना महंगा पड़ सकता है। ईपीएफ योजना 1952 की धारा 68बी(11) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई सदस्य निकाली गई राशि का दुरुपयोग करता है, तो ईपीएफओ उसे वापस ले सकता है।
यह कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए काफी है। कर्मचारी अगले तीन साल तक अपने पीएफ से और राशि नहीं निकाल पाएंगे। जब तक पुरानी राशि ब्याज सहित वापस नहीं कर दी जाती, तब तक नए अग्रिम अनुरोध स्वीकृत नहीं माने जाएँगे।