महिला को नहीं मिला मेडिकल क्लेम, अब रैलीगर हैल्थ इंश्योरैंस को देने होंगे 4.15 लाख रुपए

punjabkesari.in Monday, Jan 06, 2020 - 11:13 AM (IST)

कुरुक्षेत्र(विनोद): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने रैलीगर हैल्थ इंश्योरैंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बीमा कंपनी 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को 4.15 लाख रुपए अदा करे। च पिहोवा तथा मैसूत्रों के अनुसार जसबीर कौर पुत्री हरिसिंह पत्नी जगतार सिंह निवासी मोरथली तहसील पिहोवा ने इंडेस बैंक ब्रांक्स हैल्थ केयर के माध्यम से रैलीगर हैल्थ इंश्योरैंस से स्वास्थ्य बीमा करवाया। यह बीमा 4 लाख रुपए का था। महिला के घुटनों का आप्रेशन मैक्स हैल्थ केयर के हवाले से हुआ।

 आप्रेशन होने के बाद महिला ने मेडिकल क्लेम के तहत अस्पताल का बिल चुकता करने को कहा मगर अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की। परेशान होकर उपभोक्ता ने प्रदीप बधवार अधिवक्ता के माध्यम से इंडैस बैंक पिहोवा, मैक्स हैल्थ केयर नई दिल्ली तथा रैलीगर हैल्थ इंश्योरैंस को पार्टी बनाकर तीनों पर उपभोक्ता अदालत में केस ठोक दिया। अदालत में विरोधी पाॢटयों में से 2 पार्टियों के वकील पेश हुए। इंडैस बैंक के वकील ने दलील दी कि वास्तव में महिला के इस आप्रेशन से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में इस मामले के जिम्मेवार केवल रैलीगर इंश्योरैंस कंपनी है। 

इसलिए बैंक का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैक्स हैल्थ केयर की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य ईशम सिंह सागवाल, सदस्य नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि पार्टी नं. 3 रैलीगर इंश्योरैंस कंपनी उपभोक्ता जसबीर कौर को 30 दिन के भीतर 4 लाख रुपए का मैडीकल क्लेम ब्याज सहित जारी करे। इसके अलावा बीमा कंपनी मानसिक उत्पीडऩ के एवज में 10 हजार रुपए तथा अन्य अदालती खर्चों की एवज में 5 हजार रुपए भी उपभोक्ता को अदा करे। 


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Edited By

vinod kumar

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