गुरमीत राम रहीम से जुड़े मामले में सुनाए जाने वाले फैसले के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू

punjabkesari.in Thursday, Jan 10, 2019 - 01:32 PM (IST)

कैथल(महीपाल/गौरव): जिलाधीश धर्मवीर सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थलों के अलावा जिले की सीमा में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार आदि लेकर चलने पर 11 जनवरी को पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जनहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। 

उन्होंने यह आदेश 11 जनवरी को पंचकूला स्थित सी.बी.आई. न्यायालय द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े एक मामले में सुनाए जाने वाले फैसले के मद्देनजर किसी पर अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित किए गए स्थलों के अलावा अन्य स्थलों पर गैर-कानूनी गतिविधियों, सड़क जाम करने, रास्ते, रेलवे ट्रैक, वाटर चैनल, पॉवर हाऊस के आसपास 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आदेशों के तहत इस दौरान विस्फोटक पदार्थ, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू तथा हथियार के तौर पर प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तु लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।


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Deepak Paul

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