उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस पर ठोका 10 हजार का जुर्माना
punjabkesari.in Sunday, Feb 24, 2019 - 11:46 AM (IST)

रेवाड़ी(वधवा): उपभोक्ता फोरम द्वारा एक उपभोक्ता से जी.एस.टी. की आड़ में 6 रुपए ज्यादा वसूलने पर रिलायंस स्मार्ट कम्पनी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोकने का मामला सामने आया है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायालय रेवाड़ी के अधिवक्ता मोहित जैन ने बताया कि उनके मुवक्किल पुरुषोत्तम ने शहर के बी.एम.जी. मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट से 14 जुलाई 2017 को स्वीट कॉर्न व कॉलगेट सहित कुछ सामान खरीदा था जिसमें कॉलगेट पर एम.आर.पी. 52 रुपए अंकित था परंतु जब पुरुषोत्तम ने 14 जुलाई का ही एक अखबार देखा। जिसमें उपरोक्त खरीदे हुए सामान में से कॉलगेट की कीमत जी.एस.टी. लागू होने के बाद 46 रुपए दर्शायी गई थी तो उन्हें ज्ञात हुआ की रिलायंस स्मार्ट द्वारा उनके साथ जी.एस.टी. के नाम पर धोखाधड़ी की गई है।
अधिवक्ता मोहित जैन ने बताया कि भारत देश में 1 जुलाई 2017 को जी.एस.टी. लागू कर दिया गया था जिसके अनुसार सभी वस्तुओं के दामों में घटौतरी या बढ़ौतरी हुई थी जिसका लाभ हर उपभोक्ता को मिलना चाहिए था परंतु कुछ कम्पनियों ने लोगों को जी.एस.टी. जैसे नए कानून की समझ न होने पर उनके साथ ठगी की। उन्होंने बताया कि रिलायंस स्मार्ट कम्पनी ने भी पुराने सामान को पुरानी दरों पर ही ग्राहकों को बेच दिया। जबकि उन्हें कानून के अनुसार उपरोक्त सामान को संशोधित मूल्य पर बेचना चाहिए था। जिसके लिए उन्होंने उपभोक्ता फार्म में रिलायंस स्मार्ट बी.एम.जी. मॉल, रिलायंस रिटेल लिमिटेड मुख्य शाखा मुम्बई व कॉलगेट कंपनी को पार्टी बनाया था। जैन ने बताया कि उन्होंने यह केस 1 मई 2018 को उपभोक्ता फार्म रेवाड़ी में डाला था। उपभोक्ता फार्म ने उपरोक्त मुकद्दमे का फैसला उनके हक में देते हुए रिलायंस स्मार्ट कम्पनी पर 6 रुपए अधिक लिये गए मूल्य को लौटाने के साथ-साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। वहीं उपभोक्ता फोरम ने 5500 रुपए बतौर लिटिगेशन फीस के रूप में एक माह में लौटाने का भी आदेश दिया है।