निर्धारित स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री

punjabkesari.in Thursday, Oct 17, 2019 - 12:16 PM (IST)

यमुनानगर (ब्यूरो): जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर विस्फोटक रूल्स-2006 के नियम 84 एवं 88 के तहत निषेध आदेश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार कोई भी व्यक्ति निश्चित किए गए स्थानों के अतिरिक्त आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री नहीं कर सकता है। इन स्थानों पर निश्चित किए गए स्टालों की संख्या के अनुसार ही फुटकर लाइसैंस जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र 18 अक्तूबर-2019 सायं 5 बजे तक जिलाधीश कार्यालय की पी.एल.ए. शाखा कमरा नम्बर-108 में जमा करवा सकते हैं।

निश्चित स्टालों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर नगराधीश यमुनानगर, जिला राजस्व अधिकारी यमुनानगर व दमकल केंद्र अधिकारी यमुनानगर की गठित कमेटी की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के कमरा नम्बर 203 सभाकक्ष में 19 अक्तूबर 2019 को दोपहर बाद 3 बजे ड्रा निकाला जाएगा। नगराधीश सोनू राम ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 20 प्रतिशत ही पटाखों के स्टाल अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पटाखों की 220 स्टाल अलॉट किए गए थे।

उन्होंने बताया कि इस बार केवल 44 पटाखों के स्टाल अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निश्चित किए गए स्थानों में रेलवे ग्राऊंड रेलवे वर्कशाप यमुनानगर में 10 स्टाल, कैमिं्पग ग्राऊंड पुरानी कचहरी जगाधरी की पूर्व दिशा में 10 स्टाल, सैक्टर-18 हुडा का मैदान कार्यालय के सामने उत्तर दिशा में 8 स्थान, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय सरस्वती नगर के सामने वाली जगह पर 1 स्टाल, राजकीय माडल संस्कृति सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिलासपुर के खेल का मैदान 2 स्टाल, राजकीय उच्च विद्यालय छछरौली का खेल का मैदान 4 स्टाल, बाम्बेपुर रोड पर स्थित खेल का मैदान प्रताप नगर 1 स्टाल, ङ्क्षहदू स्कूल साढौरा का खेल का मैदान नजदीक पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस 3 स्टाल तथा खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय रादौर एवं नगर पालिका कार्यालय रादौर के बीच में खाली मैदान में 5 स्टालों में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री की जा सकती है और इन्हीं स्थानों के लिए लाइसैंस जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Isha

Recommended News

Related News

static