प्रद्युमन हत्याकांडः 2 याचिकाओं पर जुवेनाइल बोर्ड आज दे सकता है फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Dec 13, 2017 - 01:31 PM (IST)

गुडग़ांव(ब्यूरो):रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युमन हत्याकांड की सुनवाई आज जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड में होगी। जानकारों का मानना है कि पिछली तारीख पर जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने 2 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी थी, जिनमें सीबीआई द्वारा दायर की गई आरोपी छात्र के फिंगर प्रिंट लेने से संबंधित थी। सीबीआई ने मामले की तह तक जाने के लिए फिंगर प्रिंट लेने की अनुमति पर जोर दिया था, जबकि आरोपी छात्र के अधिवक्ताओं ने सीबीआई की इस मांग का विरोध किया था

दूसरी याचिका आरोपी छात्र के परिजनों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गई थी कि जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्र से पूछताछ करने के लिए दिन का समय निश्चित किया था, लेकिन सीबीआई ने छात्र से देर रात्रि तक पूछताछ की थी। इस याचिका पर भी अधिवक्ताओं की बहस हुई थी। जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने दोनों याचिकाओं पर अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 13 दिसम्बर की तारीख निश्चित कर दी थी।  संभवत: आज बोर्ड अपना फैसला उक्त याचिकाओं पर सुना देगा। मृतक छात्र प्रद्युमन के पिता वरुण चंद ठाकुर ने अपने अधिवक्ता टेकरीवाल के माध्यम से जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड में याचिका दायर कराई हुई है कि आरोपी छात्र का मामला वयस्क आरोपी के रुप में सुना जाए। क्योंकि यह एक जघन्य अपराध है।

अदालत आज इस याचिका पर भी सुनवाई कर सकती है। गौरतलब है कि गत 8 सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्युमन की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में आरोपी अशोक की भूमिका से इंकार किया था और जांच को आगे बढ़ाते हुए स्कूल के ही 11वीं के छात्र को आरोपी माना था। यह आरोपी छात्र फरीदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में है। अशोक को 75 दिन बाद जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत प्रद्युमन के पिता
प्रद्युमन हत्याकांड में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक पिंटो परिवार को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत मिल गई है। प्रद्युमन के पिता वरुण चंद ठाकुर ने पिंटो परिवार को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाली अग्रिम जमानत के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। वरुण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़े आहत होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पिंटो परिवार के उस बयान पर भी आपत्ति की कि स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या कर दी तो इसमें स्कूल प्रबंधन का क्या लेना-देना है। 
 


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