किसान फसल बीमा योजना का उठाएं लाभ : नायब सैनी

punjabkesari.in Wednesday, Jun 15, 2016 - 02:16 PM (IST)

नारायणगढ़: हरियाणा के खान भू-विज्ञान एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मार्कीट कमेटी द्वारा कृषि कार्य करते समय अंग-भंग हुए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मार्कीट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को दी जाती है। इसके लिए मृतक का पोस्टमार्टम व पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए। 

 

एक अंग-भंग होने पर 1 लाख 25 हजार रुपए की सहायता, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2 लाख 50 हजार रुपए की सहायता, 2 अंग भंग होने पर 1 लाख 87 हजार 500 रुपए की सहायता, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपए की मदद और उंगली का भाग कटने पर 37,500 रुपए की आर्थिक सहायता मार्कीट कमेटी की ओर से दी जाती है। इस बार में अधिक जानकारी व योजना के लाभ लेने के लिए प्रभावित व्यक्ति मार्कीट कमेटी कार्यालय से सम्पर्क करें। 

 

कृषक उपहार योजना
राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत मंडियों में 5 हजार रुपए या इससे अधिक की सरसों, कपास, बासमती, ग्वार व मक्का जैसी फसल लाने वाले किसानों को 12 करोड़ रुपए के ईनामों में टै्रक्टर, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, कल्टीवेटर व दीवार घड़ी जैसे उपहार दिए जाएंगे। किसानों को 1,54,664 सॉयल हैल्थ कार्ड नि:शुल्क वितरित किए गए हैं। 

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
सैनी ने फसल बीमा योजना के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की फसल के नुक्सान की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल नष्ट होने पर उसके नुक्सान की भरपाई का प्रावधान है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को औसत उत्पादन का 2 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। प्रीमियम की शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।


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