फ्लैट अलॉट करने को लेकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी

punjabkesari.in Friday, Mar 13, 2020 - 01:23 PM (IST)

गुडग़ांव (ब्यूरो) : हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में पात्र बीपीएल तथा सर्टिफिकेट के लिए ईडब्ल्यूएस की परिभाषा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुरूप होगी। यह सर्टिफिकेट केवल उन परिवारों को जारी होगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग की नीति के अनुसार बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट आवंटन का कार्य अब हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को दिया गया है।

इस फ्लैट की कीमत मात्र डेढ लाख रूपए होगी जिसमें से 10 हजार रूपए की राशि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को मिलेगी तथा 1 लाख 40 हजार रूपए की राशि संबंधित प्राईवेट लाईसेंसी को जाएगी। प्रदेश में ईडब्ल्यूएस फ्लैट अलाटमेंट के उद्देश्य से कोई सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए पात्र व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से फ्लैट आवंटन का लाभ देने में कठिनाई आ रही थी। अभी तक लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट के लिए या तो पुराने प्रफ ोर्मे में आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगा रहे थे या फि र नौकरियों अथवा सेवाओं के लिए जारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साथ संलग्न किया जा रहा था। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Isha

Related News

static