Property Tax: हरियाणा के इस जिले में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट, 31 जुलाई से पहले कर लें ये काम

punjabkesari.in Monday, Jul 21, 2025 - 12:05 PM (IST)

गुरुग्राम: हरियाणा के नगर निगम गुरुग्राम ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट का ऐलान किया है। उन प्रॉपर्टी मालिकों को यह छूट मिलेगी जो 31 जुलाई 2025 तक अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरा कर पूरा टैक्स भुगतान ऑनलाइन करेंगे। इसके साथ ही एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सेल्फ सर्टिफाई होना भी जरूरी है।

नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ समय रहते उठाएं और अंतिम तारीख का इंतजार न करें। टैक्स भुगतान की यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान है, जिससे नागरिकों को किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी जैसे क्षेत्रफल, निर्माण का प्रकार, उपयोग  आदि को सत्यापित कर NDC हरियाणा पोर्टल पर अपडेट करना होता है। 

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Content Writer

Manisha rana

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