नशा तस्करों को  अदालत ने सुनाई 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा

punjabkesari.in Thursday, Apr 11, 2024 - 07:26 PM (IST)

सोनीपत(सन्नी मलिक):  भैंसवान कलां के पास से मादक पदार्थ सहित पकड़े गए दो तस्करों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

मादक पदार्थ निरोधक सेल में नियुक्त तत्कालीन एसआई नरेश कुमार ने 16 मार्च, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गोहाना में गश्त कर रहे थे। तब उन्हें सूचना मिली थी गोहाना की तरफ से मादक पदार्थ तस्कर बोलेरो गाड़ी लेकर रोहतक की तरफ जाने वाले हैं। वह गाड़ी की स्टेपनी के पास लगवाए गए बॉक्स में मादक पदार्थ छिपाकर ले जा रहे हैं, जिस पर टीम ने भैंसवान चौकी के पास नाका लगा दिया था। कुछ देर बाद हिमाचल नंबर की बोलेरो गाड़ी आई थी तो पुलिस ने उसे रुकवा लिया था। पुलिस ने गाड़ी की गहनता से जांच की थी। 


सूचना के आधार पर पुलिस ने स्टेपनी के साथ अलग से बनवाए गए बॉक्स को खुलवाया था तो उसमें पैकेट भरे मिले थे। पुलिस ने गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों को काबू कर लिया था। उन्होंने अपनी पहचान हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के थाना बंजार के गांव थारी मल्ला निवासी दुल्ले राम और गांव घलियाड़ निवासी उत्तम राम के रूप में दी थी। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने दोनों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को मादक पदार्थ तस्करी में 10-10 साल कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माने लगाया है।


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Isha

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