Haryana Birth Certificate: जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ी, अब 15 साल तक कर सकेंगे आवेदन

punjabkesari.in Tuesday, Oct 14, 2025 - 11:39 AM (IST)

डेस्कः हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने की समय-सीमा को 15 साल तक बढ़ा दिया गया है। नगर निगम की पहल पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य रजिस्ट्रार ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। पहले यह अवधि काफी सीमित थी, जिससे कई परिवारों को बच्चे का नाम प्रमाण पत्र में दर्ज न हो पाने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है?

बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदनकर्ता को संबंधित नगर निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:

  • बच्चे का बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र
  • पहचान संबंधी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड)
  • माता-पिता की पहचान की प्रतिलिपि
  • नाम जोड़ने का अनुरोध पत्र

इसके अलावा, 75 रुपये की सरकारी फीस भी जमा करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद लगभग एक महीने के भीतर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यह समय सीमा आवेदन की जांच और प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।

यह सुधार क्यों है महत्वपूर्ण?

पूर्व में निर्धारित समय सीमा बहुत कम होने के कारण कई बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं हो पाते थे, जिससे:

  • स्कूल में दाखिले
  • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने
  • पहचान पत्र (जैसे आधार, पैन कार्ड) बनवाने

जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब 15 वर्षों तक नाम दर्ज कराने की अनुमति से ये समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी और नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज समय पर बनवाने में आसानी होगी।

भविष्य में और भी सुधार की संभावना

यह निर्णय डिजिटल इंडिया और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग आने वाले समय में अन्य प्रक्रियाओं को भी सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। इससे जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य पहचान-पत्र बनवाने की प्रक्रिया और भी सहज, पारदर्शी व तेज़ हो सकेगी।

हरियाणा सरकार का यह फैसला आम नागरिकों के हित में है, जिससे विशेषकर उन परिवारों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय रहते नाम दर्ज नहीं करा पाए थे। यह बदलाव सरकारी दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और लचीलापन लाने की दिशा में सराहनीय पहल है।


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Content Editor

Deepak Kumar

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