आरटीई स्कीम के तहत मिलेगा स्कूलों में एडमिशन, लापरवाही बरतने पर निजी स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई

punjabkesari.in Monday, Apr 25, 2022 - 09:11 PM (IST)

अंबाला(अमन):134 A योजना खत्म करने के बाद हरियाणा सरकार ने आरटीई स्कीम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करवाया जा रहा है। खास बात यह है कि आरटीआई एक्ट के तहत बच्चों का दाखिला किसी भी प्राइवेट स्कूल की शुरुआती कक्षा यानी नर्सरी या पहली में ही हो पाएगा । अभिभावक अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए ही अप्लाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों को 25 फीसदी सीटें आरक्षित रखनी होगी । अंबाला शिक्षा विभाग द्वारा आज खंड शिक्षा अधिकारियों व प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई।

जिसमे सभी को हरियाणा सरकार की आरटीई एक्ट को लेकर नई गाइडलाइन बताई गई और सभी प्राइवेट स्कूलों को इस योजना के तहत गरीब बच्चों के दाखिले करवाने के लिए आदेश दिए गए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आरटीई एक्ट के तहत गरीब परिवारों के बच्चे अपने घर के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में निशुल्क दाखिला ले सकेंगे। किसी भी स्कूल में 25 फीसदी से ज्यादा आवेदन आने पर ड्रा के माध्यम से बच्चों का चयन होगा साथ ही उन्होंने बताया इस योजना को अपने स्कूल में लागू ना करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।

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Content Writer

Vivek Rai

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