21 साल के लंबे इंतजार के बाद गेस्ट टीचर्स को राहत की उम्मीद, नियमितीकरण पर High Court का बड़ा आदेश
punjabkesari.in Saturday, Aug 15, 2026 - 06:40 PM (IST)
चंडीगढ: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (गेस्ट टीचर्स) को नियमित करने संबंधी सिंगल बेंच के आदेश में संशोधन किया है। हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर सरकार कानूनी प्रावधानों, तथ्यों और नियमों के अनुसार गेस्ट टीचर्स के दावों पर विचार करे और उचित फैसला ले।
शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा के साथ 2 घंटे चली वार्ता
कोर्ट के इस फैसले के बाद गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के स्थायीकरण और अन्य मांगों को प्रमुखता से रखा। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान से सुना और सभी जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
21 वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को राहत की उम्मीद
गेस्ट टीचर संघ के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान ने वार्ता के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 21 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के लिए यह फैसला और सरकार का सकारात्मक रुख एक बड़ी राहत की दिशा में कदम है। संघ को उम्मीद है कि तय समयसीमा के भीतर सरकार उनके नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।