हरियाणा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख से सस्ती होंगी दैनिक उपयोग की चीजें और कृषि उपकरण
punjabkesari.in Friday, Sep 19, 2025 - 07:41 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा माल एवं सेवा कर (HGST) की दरों में बदलाव कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से इस संबंध में 12 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। संशोधित दरों के तहत उपभोक्ता वस्तुएं, कृषि उपकरण और कई अन्य दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती हो जाएंगी।
इससे किसानों और आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही परिवहन सेवाओं पर भी कर में कमी की गई है, जिससे माल भाड़ा कम होगा। हालांकि सरकार ने कुछ लग्जरी उत्पादों और हानिकारक पदार्थों पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे ये महंगे हो जाएंगे।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दरों में यह बदलाव राज्य के राजस्व को संतुलित रखते हुए आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। नई दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बाजार में कीमतों में अंतर दिखाई देगा।
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