प्रशासनिक अधिकारियों को हाउसिंग सोसायटी में कैसे हुई अलॉटमेंट : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Feb 05, 2019 - 10:31 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): मनसा देवी कॉम्प्लैक्स में मौजूद हरियाणा गवर्नमैंट ऑफिसर ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों को अलॉटमैंट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और सोसायटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि जब आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहींं होते तो उन्हें इस सोसायटी में अलॉटमैंट कैसे की जा सकती है।

आनंद प्रकाश ने याचिका दाखिल करते हुए अधिवक्ता एच.एस. सेठी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंचकूला में मौजूद सोसायटी में अलॉटमैंट मनमाने तरीके से की गई है। याची ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2001 में ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के लिए मनसा देवी कॉम्प्लैक्स में भूमि दी थी। यह हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए दी गई थी और इसका नाम हरियाणा गवर्नमैंट ऑफिसर ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी था। याची ने कहा कि आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहींं होते, बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। ऐसे में उन्हें इस सोसायटी में अलॉटमैंंट की ही नहीं जा सकती।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Deepak Paul

Recommended News

Related News

static