मनमानी के दाम वसूलने वालों एम्बुलेंस चालकों की खैर नहीं, लगेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, May 05, 2021 - 09:22 AM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): कोरोना वायरस फिर अपना प्रकोप दिखाने लगा है। हरियाणा में संक्रमितों  की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस दौरान कई लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए है, जिस पर नकेल कसते हुए एन एच एम ने सख्त आदेश जारी किए है।  आदेश अनुसार कोविड मरीजों से मनमानी के दाम वसूलने वालों को 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा और एम्बुलैंस के  चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और आर सी कैंसिल होगी।

बता दें कि इसके साथ ही स्वास्थय मंत्री अनिल विज ने राज्य के निजी अस्पतालों में उपचार करवाने वाले कोरोना मरीजों के लिए बेड व अन्य सुविधाओं के रेट फिक्स किए गए हैं, तांकि मरीजों के साथ लूट न हों।  सरकार ने एनएबीएच व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 15000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। 

बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 8000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 13000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। प्राइवेट लैब में भी कोविड टेस्ट करवाने की रेट तय किए हैं, जिसके तहत आरटीपीसीआर के लिए 450 रुपए, रैपिड एंटीजन के लिए 500 रुपए तथा एलिसा टेस्ट के लिए 250 फिक्स किए हैं। 


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Content Writer

Isha

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