रिश्वत लेते पकड़े ASI को 3 साल मिली ये सजा, जानें क्या है मामला
punjabkesari.in Saturday, Aug 09, 2025 - 11:52 AM (IST)

हिसार: भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में दोषी करार एएसआई विक्रम को एडीजे मधुलिका की कोर्ट - ने 3 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा में काटनी होगी। अदालत ने फैसले लिखा कि दोषी को सुनाई सजा उसके न्यायिक हिरासत में बिताई अवधि से घटाकर दी जाएगी। ऐसे में दोषी की
जमानत मंजूर कर ली गई।
अभियोग के अनुसार 29 अप्रैल 2022 को चरखी दादरी निवासी सुशील कुमार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो में केस दर्ज हुआ था। सुशील ने आरोप लगाया था कि उसके भाई सुरेंद्र उर्फ मिंटू का झगड़ा हो गया था। चरखी दादरी के सदर थाना में केस दर्ज हुआ था। एएसआई विक्रम ने सुशील से 25 हजार रुपए मांगे थे। एंटी करप्शन टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।