ए भाई जरा नियमों से चलो वरना कट जाएगा चालान, ट्रैफिक पुलिस कर रही सावधान
punjabkesari.in Friday, Dec 07, 2018 - 09:29 PM (IST)

यमुनानगर(सुमित): ए भाई जरा नियमों से चलो, क्योंकि अब अगर यातायात नियमों के उल्लंघना की तो वाहनों के चालान काटे जाएंगे, जिसके लिए यमुनानगर की ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो रही है। यहां शुक्रवार को चेकिंग में खामियां मिलने पर ऑटो व सुमो जप्त किए गए, साथ ही यातायात पुलिस ने स्कूल बस व प्राइवेट वाहनों से स्टूडेंट ले जाने वाले वाहनों की जांच की और खामियां पाए जाने पर उनके चालान काटे।
हाल ही में ट्रैफिक एसएचओ लगाए गए यादवेंद्र सिंह ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों को लेकर आमजन से लेकर स्कूली छात्रों और ट्रैक्टर-ट्रॉली और स्कूल के वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं बदलते मौसम के कारण पडऩे वाली धुंध के कारण हादसे न हो इसके लिए यातायात पुलिस की टीम वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवा रही है।
यातायात थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह ने बताया स्कूलों से बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वाहन चलते हैं, उन पर स्कूल के नियम अनुसार उपकरण लगे होने चाहिए। इसके अलावा पीले रंग की पट्टी होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर वाहन चालक इन नियमों की पालना नहीं कर रहे। ऐसे में कोर्ट के नियमों की अवहेलना हो रही है और हादसों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया, जो आगे भी जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के कागजात नहीं थे व क्षमता से अधिक स्टूडेंट्स मिले, ऐसी खामियों के बारे में स्कूल संचलकों को भी लिखा जा रहा है। चेकिंग के दौरान 5 ऑटो व 3 सूमो को जप्त किया गया है। इसके अलावा स्कूल बसों की भी जांच में अधिकतर चालकों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, जिनके चालान किए गए।
प्रभारी ने आह्वान किया कि वह उन वाहनों में अपने बच्चों को भेजें, जो स्कूल के द्वारा अनुमान अनुमति से चलाए गए हैं और कोर्ट के आदेशों की पालना कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंतर्गत निजी स्कूलों की बसों को 22 नियमों को पूरा करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बसों में स्पीड गवर्नर होना, जीपीएस सिस्टम होना, बस का कलर पीले रंग का होना, वाहन परमिट का होना, फस्र्ट एड बॉक्स का होना, फायर सेफ्टी यंत्र का होना, चालक परिचालक का ड्रेस में होना, वाहन पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अंकित होना, वाहन में कैमरा होना, वाहन पर स्कूल का नाम, बस के मालिक का नाम, फोन नंबर अंकित होना, ड्राइवर को पांच साल के वाहन चलाने का अनुभव होना, ड्राइवर का मेडिकल फिट होना समेत 22 नियमों का पालन करना, इत्यादि नितांत जरूरी है।