सेशन कोर्ट का बाबा रामदेव को नोटिस जारी, 9 अप्रैल को होगी सुनवाई
punjabkesari.in Sunday, Mar 31, 2019 - 10:51 AM (IST)

हिसार (ब्यूरो): बाबा रामदेव के खिलाफ दलितों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले को हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत से अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश ने बाबा रामदेव को उसके वकील के मार्फत नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
इस पर बाबा रामदेव के वकील ट्रांसफर पीटिशन को बहाल करने के प्रश्न पर अपना जवाब पेश कर बहस करेंगे। गौरतलब है कि 29 मार्च को हिसार के सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत में बाबा रामदेव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले को ट्रांसफर करवाने के लिए ट्रांसफर पीटिशन पर सुनवाई थी, जिस पर शिकायतकत्र्ता व अधिवक्ता रजत कल्सन करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचे थे। अदालत में नहीं पहुंचने के चलते सत्र न्यायाधीश ने उनकी ट्रांसफर पीटिशन कोर्ट डिस्मिसिज डिफॉल्ट कर दिया था। इस पर शिकायतकर्ता रजत कल्सन ने डिस्मिस इन डिफॉल्ट ट्रांसफर याचिका को पुन: बहाल कराने के लिए शुक्रवार को ही याचिका दायर कर दी थी, जिस पर शनिवार को अरुण कुमार सिंगल सत्र न्यायाधीश हिसार की अदालत में सुनवाई हुई।