बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, तीन लाख रुपए तक के विवाद की होगी सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Jan 07, 2025 - 07:52 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिले के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 9 जनवरी को किया जाएगा। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की अगली कार्रवाई आगामी गुरुवार को रोहतक स्थित राजीव गांधी विद्युत भवन, पॉवर हाउस में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। 

उन्होंने बताया कि इस दौरान रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली दरों, मीटर सिक्योरिटी, ख़राब मीटरों, वोल्टेज से जुड़े मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। बैठक में बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक, गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है। इस फोरम में विचाराधीन मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में एक लाख रुपए से अधिक और तीन लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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