हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बिना मंजूरी नहीं मिलेगी छुट्टी...जानिए क्या हैं नए निर्देश
punjabkesari.in Wednesday, Aug 19, 2026 - 06:03 PM (IST)
चंडीगढ़( चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा रोडवेज में अब अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति या सूचना के मनमर्जी से छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। विभागीय कामकाज में अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए राज्य परिवहन निदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने सभी महाप्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
बिना लिखित अनुमति छुट्टी लेने पर रोक
परिवहन विभाग के संज्ञान में आया था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को लिखित आवेदन दिए बिना अचानक, विशेषकर कैजुअल लीव, पर चले जाते हैं। इससे कार्यालयों के नियमित कामकाज, प्रशासनिक व्यवस्था और रिकॉर्ड के रखरखाव पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने अवकाश को लेकर नई सख्ती लागू की है।
निर्देशों के मुताबिक किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रक्रिया के बिना ली गई छुट्टी को विभाग गंभीरता से लेगा।
आपात स्थिति में भी सूचना जरूरी
असाधारण या आपात स्थिति में यदि पहले से छुट्टी की मंजूरी लेना संभव नहीं है, तब भी अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारी उसी दिन निदेशक को फोन या व्हाट्सऐप के माध्यम से छुट्टी का कारण बताते हुए सूचित करेंगे।
इसी तरह ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारियों को अपने संबंधित जेडीएसटी को फोन या व्हाट्सऐप के जरिए सूचना देनी होगी।
कार्यालय लौटते ही कराना होगा अनुमोदन
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपात स्थिति में सूचना देकर छुट्टी लेने वाले कर्मचारी कार्यालय लौटने के बाद तत्काल अपनी छुट्टी का औपचारिक अनुमोदन कराएंगे। अवकाश से संबंधित आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
लापरवाही पर कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार
परिवहन निदेशक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना पूर्व अनुमति अथवा बिना सूचना के छुट्टी पर जाने के मामलों को अति गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
महाप्रबंधकों और शाखा प्रभारियों को अनुपालन के निर्देश
इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए मुख्यालय के संयुक्त निदेशकों, चंडीगढ़ के वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, प्रदेश के सभी महाप्रबंधकों और शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विभाग का उद्देश्य रोडवेज कार्यालयों में अचानक होने वाली गैरहाजिरी पर अंकुश लगाने के साथ-साथ प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना है।