संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में हुए बड़े खुलासे, महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस की सराहना की
punjabkesari.in Thursday, Sep 07, 2023 - 06:55 PM (IST)

चंडीगढ़(उमंग श्योराण): हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बड़े अहम खुलासे हुए हैं। वहीं पुलिस की जांच की सराहना करते हुए पीड़िता ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने सरकार के दबाव के बावजूद भी चार्जशीट में सच लिखा है। पीड़िता ने कहा कि उसने जो भी तथ्य चंडीगढ़ पुलिस के सामने रखे थे। उन सभी तथ्यों पर जांच करते हुए और सबूत को जुटाते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने पुख्ता रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की है। तत्कालीन स्पोर्ट्स डायरेक्टर आईपीएस पंकज नैन द्वारा जांच में जो बात सामने रखी गई। उस पर पीड़िता ने कहा कि वह संतुष्ट है कि एक अधिकारी ने सच का साथ दिया।
चार्जशीट में संदीप सिंह के कई झूठी बातों का हुआ खुलासा
वहीं चार्जशीट सामने आने पर मंत्री संदीप सिंह का जांच में सहयोग न करने और कई बातें झूठी पाए जाने का भी खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक संदीप सिंह ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर दो मार्च 2022 और स्नैपचैट पर एक जुलाई 2022 को मिलने के लिए समय मांगा था। वहीं स्टाफ के मुताबिक मंत्री ने पीड़िता को ऑफिस टाइम में न बुलाकर निजी रूप से मिलने बुलाया था। पुलिस के मुताबिक संदीप सिंह के विरोधाभासी बयान सामने आए। जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं।
मंत्री के मुताबिक पीड़िता उसके कोठी में 15 मिनट रुकी थी
आरोपी मंत्री के मुताबिक पीड़िता सीन ऑफ क्राइम (मंत्री की कोठी) पर सिर्फ 15 मिनट ही रुकी थी। जबकि कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता मंत्री की कोठी में एक घंटे से ज्यादा समय तक मौजूद रही थी। वहीं पुलिस के साथ क्राइम सीन का दौरा करने पर पीड़िता ने संदीप सिंह के ऑफिस, उसके साथ जुड़े कमरे, बेडरूम और इससे जुड़े रास्ते की भी पहचान की थी। पुलिस के मुताबिक इससे साफ है कि पीड़िता पहले भी वहां आई थी। जबकि मंत्री सरदार संदीप सिंह ने अपने दिए बयानों में केवल इतनी ही बात कबूली थी कि उसकी मुलाकात महिला जूनियर कोच से केवल ऑफिस में हुई थी, बेडरूम या केबिन में नहीं।
मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को
वहीं हरियाणा के तत्कालीन खेल निदेशक पंकज नैन के मुताबिक संदीप सिंह पीड़िता में खास दिलचस्पी दिखा रहे थे। पीड़िता ने उन्हें संदीप सिंह की तीन बार शिकायत की थी। वहीं मामले की अगली सुनवाई चंडीगढ़ कोर्ट में 16 सितंबर को होगी। चार्जशीट के मुताबिक पीड़िता सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान पर कायम रही। कई गवाहों ने पीड़िता के बयान का समर्थन किया। सीएफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट में कुछ चैट, वॉयस और कॉल रिकार्डिंग सामने आईं, जिनसे पता चला कि पीड़िता ने घटना की जानकारी कुछ लोगों को दी थी।
सिर में लगी चोट वाली फोटो पीड़िता ने 16 जुलाई को भेजी
राज मित्तल नामक व्यक्ति से 16 जुलाई को फोन पर बात के बाद कोच ने सिर पर लगी चोट वाली फोटो भी उसे भेजी थी। इसमें कोच के सिर पर बैंडेज लगी थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी संदीप सिंह से बचने के दौरान उसका सिर टेबल से टकरा गया था, जिससे उसे चोट आई थी। वहीं कुछ गवाहों के बयान से निकल कर आया कि मंत्री संदीप सिंह समेत खेल विभाग के अन्य कर्मियों द्वारा पीड़िता का मानसिक शोषण किया जा रहा था।
पीड़िता ने बताया कि संदीप सिंह ने उसके विपरीत माहौल पैदा किया था
वहीं पीड़िता की कई गवाहों से हुई चैट से सामने आया है कि वह काफी मानसिक तनाव में थी। उसने आरोप लगाया था कि संदीप सिंह ने उसके लिए विपरीत माहौल पैदा कर दिया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसका विश्वास जीतने के लिए उसकी नियुक्ति में मदद का प्रस्ताव दिया। ताकि वह उससे यौन लाभ पा सके। पुलिस ने कहा है कि मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी के पीछे तर्क दिया है कि संबंधित घटनाक्रम और पुलिस शिकायत देने में छह महीने का अंतराल था। पुलिस ने मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354 ए, 354 बी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया था।
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