क्लब की मेंबरशिप लेने के बाद भी नहीं दी सुविधा, कंज्यूमर फोरम ने ब्याज के साथ रुपए लौटाने के दिए आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Sep 15, 2026 - 08:53 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): रॉयल्स क्लब इंटरनेशनल ने मेंबरशिप लेने के बाद सेवा ने देने पर उपभोक्ता आयोग ने क्लब को ब्याज समेत रुपये वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को सदस्यता शुल्क, वार्षिक रखरखाव शुल्क और मुआवजे के रूप में कुल 1.39 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर क्लिक करें।
सेक्टर-102 निवासी संतोष बत्रा ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 19 दिसंबर 2019 को रॉयल्स क्लब इंटरनेशनल से दस साल की सदस्यता ली थी। उन्होंने एक लाख रुपये सदस्यता शुल्क और 8,260 रुपये वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान किया था। क्लब ने पहली यात्रा पर पूरक हवाई टिकट का आश्वासन दिया था। बाद में क्लब ने इस वादे से इन्कार कर दिया।
शिकायतकर्ता ने केरल में होटल बुकिंग के बाद हवाई जहाज की टिकट बुक किए, लेकिन क्लब ने राशि का भुगतान नहीं किया। क्लब ने फरवरी 2020 और फिर अप्रैल-फरवरी 2021 तक भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया। आयोग ने रॉयल्स क्लब इंटरनेशनल को सेवा में कमी का दोषी पाया। क्लब को एक लाख रुपये सदस्यता शुल्क और 8,260 रुपये वार्षिक रखरखाव शुल्क वापस करने का निर्देश दिया गया। इस राशि पर 2 सितंबर 2021 से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।